Edited By Vatika,Updated: 18 Apr, 2026 03:28 PM

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के
गुरदासपुर (विनोद, हरजिंदर सिंह गोराया):अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट गुरदासपुर गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, गुरदासपुर जिले की सीमा में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कम्बाइन मशीन से गेहूं की कटाई पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
गेहूं न बिकने से किसानों में गुस्सा
जारी किए गए आदेश में आगे कहा गया है कि गेहूं का सीजन शुरू हो गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि कम्बाइन गेहूं की कटाई के लिए 24 घंटे काम करती हैं। ये कंबाइन रात में हरा गेहूं काटती हैं जो पूरी तरह पका नहीं होता, यानी दाना कच्चा होता है। इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे खरीद एजेंसियां इसे खरीदने से कतराती हैं और जिसका सीधा असर देश के प्रोडक्शन पर पड़ता है। गेहूं न बिकने से किसानों में गुस्सा है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। इसलिए इसे रोकने की ज़रूरत है।
लापरवाही करने वाले अधिकारी के खिलाफ होगी कारवाई
जारी किए गए ऑर्डर में कहा गया है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस, गुरदासपुर और बटाला, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट/कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला गुरदासपुर और सभी ब्लॉक विकास और पंचायत ऑफिसर, चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर जिला गुरदासपुर अपने-अपने अधिकृत इलाकों में इस ऑर्डर को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे और रेगुलर चेकिंग पक्का करेंगे। अगर कोई भी ऑफिसर अपने अधिकार क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कम्बाइन से गेहूं की फ़सल काटते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत कम्बाईन को ज़ब्त कर लिया जाए और अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने वाले ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।