Teachers के तबादलो को लेकर जारी हुए नए निर्देश, जल्द करें ये काम

Edited By Kamini,Updated: 13 Sep, 2024 02:08 PM

new instructions issued regarding transfer of teachers

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तबादलों को लेकर अहम खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तबादलों को लेकर अहम खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, सुरजीत कुमार शर्मा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में याचिकाकर्ताओं द्वारा विभाग के तबादलो के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसकी सुनवाई माननीय हाईकोर्ट में चल रही थी। अब इस मामले में माननीय हाईकोर्ट में फैसला सुनाया गया है। 

याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि जब तक माननीय हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं (शिक्षकों) की याचिका पर विचार करता है, तब तक यदि स्कूल में पद खाली हैं तो वे अपने तैनाती वाले स्कूलों पर ही काम करेंगे। याचिकाकर्ताओं के प्रति अनुरोधों पर विचार करने के बाद कहा गया है कि विभाग द्वारा शिक्षकों के तबादलो के संबंध में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी-2019 जारी की गई है और उसके बाद समय-समय पर संशोधन जारी किए गए हैं। 

इस नीति के तहत विभाग द्वारा वर्ष 2024 के दौरान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बदलाव किए गए हैं। तबादले के लिए शिक्षक स्वयं अपनी ई-पंजाब आईडी से स्कूल का चयन करता है और चयनित स्टेशन पर ही शिक्षक की योग्यता के अनुसार पोर्टल के माध्यम से तबादले आदेश जारी किए जाते हैं। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, जिन स्कूलों पर याचिकाकर्ताओं को विभाग द्वारा तबादला किया गया है, उनका चयन याचिकाकर्ताओं ने स्वयं अपनी ई-पंजाब आईडी से किया है। चूंकि याचिकाकर्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार स्कूल आवंटित किए गए हैं।

शिक्षकों द्वारा उनके चयनित स्कूल अलाट हुए हैं, इसलिए उनके तबादले रद्द करने/किसी अन्य स्कूल में तबादला करने संबंधी दिया गया निवेदन दाखिल करते हुए कहा गया है कि यदि भविष्य में विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को तबादला रद्द करने संबंधी मौका दिया जाता है ताकि पिछला स्कूल (जहां से तबादला हुआ है) खाली है, तो तबादला रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता अपनी ई-पंजाब आईडी पर अप्लाई कर सकते हैं।  

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