पंजाब में मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल मालिकों को चेतावनी

Edited By Kalash,Updated: 20 Nov, 2025 02:47 PM

marriage palace and banquet hall owners warning

मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल के लाइसैंस-धारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

अमृतसर (इन्द्रजीत): आबकारी कमिश्नर पंजाब जतिंदर जोरवाल (आई.ए.एस.) व डिप्टी कमिश्नर आबकारी जालंधर ज़ोन एस.के. गर्ग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आबकारी विभाग अमृतसर के कार्यालय में मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल के लाइसैंस-धारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। मीटिंग का नेतृत्व सहायक कमिश्नर दिलबाग सिंह चीमा ने किया।

इसमें विभाग से संबंधित लाइसैंस धारकों को चेतावनी दी गई है कि वे विवाह-शादियों के सीजन में प्रत्येक समारोह के दौरान समय पर परमिट/लाइसैंस एल-50 ए. के लिए आवेदन करें। इसके साथ मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल का जीएसटी नंबर भी आवेदन-पत्र में दर्ज करें। इसके अतिरिक्त आवेदन में, कैटरिंग, सजावट व अन्य सेवाओं के विकल्प में जी.एस.टी. नंबर दर्ज करें। जी.एस.टी. नंबर न होने की स्थिति में पैन-कार्ड नंबर दर्ज किया जाए।

बैठक में रेंज के पुलिस थानों और विभाग के लाइसैंस धारियों का प्रतिनिधित्व डी.एस. चीमा सहायक आयुक्त (आबकारी), अमृतसर रेंज द्वारा किया गया। यहां ललित कुमार आबकारी अधिकारी अमृतसर-(1-2) रमन भगत आबकारी अधिकारी अमृतसर-3, इंद्रजीत सिंह सहजरा आबकारी अधिकारी तरनतारन के साथ सहायक आबकारी अधिकारी धरविंदर पाल शर्मा, रमन कुमार व अन्य सहायक आबकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस के बीच विभागीय अधिकारियों द्वारा कुछ अन्य हिदायतें भी दी गई जो महत्वपूर्ण हैं। विभाग के अधिकारियों ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। 

संस्थान प्रबंधकों द्वारा विभागीय नियमों को पूरा करने का आश्वासन

बैठक समाप्त होने से पहले, रेंज के मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस-धारियों ने आश्वासन दिया कि वह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे।

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