Edited By Kalash,Updated: 07 Jun, 2025 01:44 PM

भारतीय चुनाव आयोग के आदेश पर जिला चुनाव अधिकारी हिमांशु जैन की अगुवाई में लुधियाना वेस्ट में होने जा रहे उपचुनाव में उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को चुनाव दौरान किए जाने वाले खर्च संबंधी ट्रेनिंग सैशन का आयोजन किया गया।
लुधियाना (पंकज): भारतीय चुनाव आयोग के आदेश पर जिला चुनाव अधिकारी हिमांशु जैन की अगुवाई में लुधियाना वेस्ट में होने जा रहे उपचुनाव में उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को चुनाव दौरान किए जाने वाले खर्च संबंधी ट्रेनिंग सैशन का आयोजन किया गया। मिनी सचिवालय स्थित बचत भवन में आयोजित ट्रेनिंग सैशन दौरान ऑब्जर्वर इण्डाना अशोक कुमार, ए.डी.सी. अमरजीत सिंह बैंस, हरजसदीप सिंह, राकेश बंसल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
सैशन में चुनाव लड़ रहे 14 उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को चुनाव दौरान किए जाने वाले खर्च और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। सैशन दौरान ए.डी.सी. बैंस ने बताया कि चुनावों दौरान किसी भी उम्मीदवार को 40 लाख रुपए तक का खर्च करने की इजाजत है। कोई भी उम्मीदवार इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता और अपने खर्च दौरान खर्च रजिस्टर मैंटेन करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार को जुर्माना या सजा हो सकती है। उम्मीदवार को नामांकन भरने वाले दिन से खर्च रजिस्टर में पूरा हिसाब किताब रखना होगा। चुनाव के परिणाम आने के 30 दिन के भीतर इस खर्च का हिसाब उम्मीदवार को देना पड़ेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here