Edited By VANSH Sharma,Updated: 03 Jan, 2025 06:52 PM
दयानंद मेडिकल कॉलेज (डीएमसी) द्वारा पर्यावरण नियमों की उल्लंघना को लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया है।
लुधियाना: दयानंद मेडिकल कॉलेज (डीएमसी) द्वारा पर्यावरण नियमों की उल्लंघना को लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने कॉलेज प्रशासन को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने डीएमसी के प्रबंधन को हियरिंग के लिए तलब किया है, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। यह कदम तब उठाया गया जब यह खुलासा हुआ कि डीएमसी ने पीपीसीबी से किसी भी प्रकार की कंसेंट हासिल नहीं की है और कंसेंट फीस के रूप में बोर्ड का करोड़ों रुपये का पैसा भी दबा कर रखा गया है।
इसके अलावा, दयानंद मेडिकल कॉलेज द्वारा हाल ही में बनवाए गई नई बिल्डिंग के निर्माण में पर्यावरण क्लीयरेंस नहीं लिया गया, जो कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की निर्माण परियोजनाओं के लिए अनिवार्य है। यह नियम नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण कॉलेज की गतिविधियां सवालों के घेरे में हैं। यदि पीपीसीबी की आगामी निरीक्षण में यह पाया जाता है कि डीएमसी ने पर्यावरण क्लीयरेंस के नियमों का पालन नहीं किया है, तो इसके लिए कंसेंट प्राप्त करना भी मुश्किल हो सकता है।
पीपीसीबी के चीफ इंजीनियर आर के रतड़ा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने दयानंद मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया है और उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया गया है। इसके बाद बोर्ड आगे की कार्रवाई करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमसी प्रबंधन अब तक अपनी कार्यवाही को शैक्षिक संस्थान के रूप में बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यह मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज को बोर्ड के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा।
दयानंद मेडिकल कॉलेज (डीएमसी) को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) से एयर और वाटर कंसेंट प्राप्त करने के लिए साल 1992 से लेकर वर्तमान तक के उल्लंघनों के कारण लगभग 300 प्रतिशत जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जानकारी मुताबिक, इस जुर्माने की कुल राशि तीन करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।