Ludhiana By Election: चुनाव आयोग के आदेशों की उड़ी धज्जियां, हुई सख्त कार्रवाई

Edited By Kalash,Updated: 18 Jun, 2025 01:11 PM

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48 घंटे पहले के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल के प्रकाशन या प्रसारण पर पाबंदी है।

लुधियाना (विक्की): लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 126 और BNS 2023 की धारा 223 के तहत 19 जून को होने वाले लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के संबंध में एक ओपिनियन पोल प्रकाशित करने संबंधी एक FIR (संख्या 0030/2025) दर्ज की गई है। ओपिनियन पोल का प्रकाशन भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है जिसके तहत पोलिंग बंद होने से 48 घंटे पहले के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल के प्रकाशन या प्रसारण पर पाबंदी है।        

यह शिकायत औपचारिक तौर पर 64-लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की गई है। ऐसे पोल के प्रकाशन को मतदाता की धारणा/राय और चुनावी प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को नुकसान पहुंचता है। यहां बताना जरूरी है कि "टर्न टाइम्स, जन हितैषी, द सिटी हेडलाइंस और ई न्यूज जैसे कुछ ऑनलाइन चैनलों के खिलाफ प्रतिबंधित अवधि के दौरान ओपिनियन पोल प्रकाशित करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 

इस आधार पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लुधियाना ने लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 126ए और भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच की जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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