बीफ खाने से जुड़े Tweet पर कंगना को हाईकोर्ट से मिली क्लीनचिट

Edited By Vatika,Updated: 19 Sep, 2020 11:19 AM

kangana gets clean chit from high court

सिने स्टार कंगना रनौत की ओर से बीफ खाने से जुड़े ट्वीट और बयान को लेकर एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आई।

चंडीगढ़ (हांडा): सिने स्टार कंगना रनौत की ओर से बीफ खाने से जुड़े ट्वीट और बयान को लेकर एक याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आई। याची ने कंगना के ट्वीट को लेकर दी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं होने की बात कहते हुए एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए जाने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने कंगना के ट्वीट्स को बारीकी से परखने के बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं बनने की बात कहते हुए अपील खारिज कर दी। कंगना के खिलाफ लुधियाना निवासी नवनीत गोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कहा कि कंगना बयानों के जरिए बीफ खाने को प्रोमोट कर रही है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वह लुधियाना के पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत भी दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

याचिका में मांग की कि कंगना पर पंजाब प्रोहिबीशन ऑफ काऊ स्लाटर एक्ट 1995 की धारा 66 व 67 और इन्फॉर्मेशन एंड टैक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 295 ए के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की जाए।जस्टिस मनोज बजाज ने याचिका को मिस्कॉन्सिव करार देते हुए कहा कि ट्वीट में कही भी ऐसा नहीं लग रहा कि कंगना बीफ खाने को प्रोमोट कर रही हो, बल्कि यहां तक कह रही हैं कि वह खुद शाकाहारी हो गई हैं। दूसरी पोस्ट में कंगना भारत और विदेशी खाने को लेकर चर्चा कर रही हैं। कोर्ट ने माना कि पोस्ट कंगना ने की हैं लेकिन फैक्ट्स और परिस्थितियां कहीं भी इशारा नहीं करते कि कंगना ने कोई अपराध किया है।
 

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