Edited By Vatika,Updated: 28 May, 2025 03:05 PM

प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इन निर्देशों का...
जालंधर: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 8वीं कक्षा की मई/जून 2025 अनुपूरक परीक्षाएं करवाई जा रही है, जिसको लेकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जालंधर विवेक कुमार मोदी ने सख्त आदेश जारी किए है।
जानकारी के अनुसार उक्त परीक्षाएं 29 मई 2025 से 10 जून 2025 तक करवाई जा रही है, जिसके मद्देनजर भारत नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश जालंधर ज़िले के सभी परीक्षा केंद्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों में लागू रहेगा जहां ये परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान शांति, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना है।
वहीं उक्त आदेश 29 मई 2025 से 10 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ताकि परीक्षाएं शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न की जा सकें।