Edited By Urmila,Updated: 26 Jul, 2025 10:43 AM

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की बी.एन.एस. की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सख्त आदेश जारी किए हैं।
जालंधर (सुधीर): भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की बी.एन.एस. की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आने वाले क्षेत्र में बिना लाइसैंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अनुमानित मात्रा से अधिक रखने/बेचने, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 26.7.2025 से 25.09.2025 तक लागू रहेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here