जगराओं का 2019 अपहरण कांड : फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी को दी डबल सजा

Edited By Urmila,Updated: 21 Dec, 2025 02:12 PM

jagraon kidnapping case of 2019

लुधियाना के जगराओं क्षेत्र में 2019 का एक पुराना मामला अब फैसला सुनाने के बाद चर्चा में है।

लुधियाना/जगराओं : लुधियाना के जगराओं क्षेत्र में 2019 का एक पुराना मामला अब फैसला सुनाने के बाद चर्चा में है। मलक गांव निवासी 15 वर्षीय अनमोलप्रीत का अपहरण और हत्या करने वाले गुरवीर सिंह उर्फ गैवी को अदालत ने दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज संदीप सिंह बाजवा ने कहा कि यह मामला गंभीर जरूर है, लेकिन "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर" श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड की बजाय आजीवन कारावास उचित है। अदालत ने दोषी पर चार लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से तीन लाख रुपए मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।

मामले की पृष्ठभूमि यह है कि 30 जून 2019 की शाम अनमोलप्रीत घर से खेलने निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। खोजबीन के दौरान उसके दोस्त हरजोत के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और किसी भी पुलिस सूचना देने पर हत्या की धमकी दी गई।

अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई 

हत्या (धारा 302) में आजीवन कारावास और दो लाख रुपए जुर्माना, अपहरण व फिरौती (धारा 364-ए) में आजीवन कारावास और दो लाख रुपए जुर्माना, जबकि सबूत मिटाने (धारा 201) में पांच साल जेल और पांच हजार रुपए जुर्माना।

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