Edited By Kalash,Updated: 02 Jul, 2022 03:01 PM
यू.टी. के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ संसदीय हलके के जिला चुनाव अफसर
चंडीगढ़ (राजिंदर): यू.टी. के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ संसदीय हलके के जिला चुनाव अफसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सभी सहायक वोटर रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के साथ चुनावी नियमों में नए संशोधन करने संबंधी बैठक की। चुनाव नियमों में नए संशोधन 1 अगस्त, 2022 से लागू किए जाने हैं। बैठक में बताया गया कि अब से यू.टी. डाक विभाग के सहयोग से रजिस्टर्ड वोटरों को वोटर आई.डी. कार्ड दिया जाएगा।
आम जनता और सियासी पार्टियों की जानकारी के लिए बताना जरुरी है कि भारत के चुनाव आयोग ने कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 और 1951 में किए गए संशोधन संबंधी जानकारी दी है। इन पहलुओं को संशोधन में शामिल किया जाएगा। वोटर रजिस्ट्रेशन के मकसद के लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जाएगा। आधार कार्ड चंडीगढ़ के रजिस्टर्ड वोटरों से इकट्ठा किया जाएगा। वोटर सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए 4 क्वालीफाइंग तारीखें होंगी, जो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर हैं।
इसके अलावा यह फैसला लिया गया है कि वोटर सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। नए फॉर्म संबंधी जानकारी सहायक निर्वाचक पंचायत अधिकारियों को दे दी गई है। फार्म में संशोधन संबंधी जानकारी विभाग की ceochandigarh.gov.in पर भी अपलोड की जाएगी ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। इसके अलावा चुनाव नियमों में संशोधन, आई.टी. अधिकारियों को शिकायतों संबंधी प्रशिक्षण देने की हिदायतें भी दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न स्तरों पर पेंडिंग पड़े फार्मों संबंधी भी पूछताछ की और उनके जल्द निपटाके के निर्देश दिए।
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