हाईकोर्ट ने पंजाब के DGP की नियुक्ति खारिज करने पर फैसला रखा सुरक्षित

Edited By Vatika,Updated: 10 Sep, 2020 12:33 PM

high court reserved judgment on punjab s dismissal of dgp appointment

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब के डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को खारिज करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चंडीगढ़ः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब के डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता की नियुक्ति को खारिज करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

बता दें कि डी.जी.पी. के पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 6 माह की सर्विस बची होनी चाहिए। नियमों के मुताबिक अगर 6 माह की सर्विस नहीं है तो उस आईपीएस अधिकारी को इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि 1987 बैच के आई.पी.एस. अधिकारी गुप्ता को  सुरेश अरोड़ा के कार्यकाल खत्म होने पर पंजाब का डी.जी.पी. बनाया गया था। अपने पिछले कार्यकाल में, गुप्ता को पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस, पंजाब के पद पर नियुक्त किया गया था।

इसमें पंजाब स्टेट इंटेलिजेंस विंग, राज्य आतंकवाद-रोधी दस्ते और संगठित अपराध नियंत्रण इकाई की प्रत्यक्ष निगरानी शामिल थी। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के दौर के दौरान 7 साल से अधिक समय तक लुधियाना, जालंधर और होशियारपुर जिलों में एस.एस.पी. के तौर पर कार्य किया था। उन्होंने 2004 तक डी.आई.जी  जालंधर रेंज , लुधियाना रेंज ,  काउंटर-इंटेलिजेंस आदि पदों पर भी काम किया है।

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