पंजाबी भाषा को लेकर सरकार ने उठाया सख्त कदम, जारी किए ये निर्देश

Edited By VANSH Sharma,Updated: 29 Jan, 2025 09:19 PM

government took strict steps regarding punjabi language

जिला भाषा अधिकारी डॉ. संदीप शर्मा ने जिले के सभी दुकानदारों और व्यापारियों को कहा कि वे अपनी दुकानों के साइनबोर्ड पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि में लिखना सुनिश्चित करें।

लुधियाना (विक्की): जिला भाषा अधिकारी डॉ. संदीप शर्मा ने जिले के सभी दुकानदारों और व्यापारियों को कहा कि वे अपनी दुकानों के साइनबोर्ड पंजाबी भाषा और गुरुमुखी लिपि में लिखना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा को समृद्ध बनाने और इसे सम्मान देने के लिए यह आवश्यक कदम उठाना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। डॉ. संदीप शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूचना या साइनबोर्ड लिखते समय पंजाबी शब्दों और व्याकरण का विशेष ध्यान रखा जाए। सरकार इस दिशा में सख्ती से कार्य कर रही है ताकि पंजाबी भाषा को पूरे राज्य में उचित मान-सम्मान मिल सके।

पंजाब सरकार ने उच्च शिक्षा और भाषा विभाग के माध्यम से यह आदेश जारी किए हैं कि राज्य की गैर-सरकारी संस्थाओं, सार्वजनिक और निजी दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के नाम, सड़कों के नाम, मील के पत्थर और अन्य संकेतक पंजाबी भाषा में गुरुमुखी लिपि में लिखे जाएं। नियमों के अनुसार, यदि किसी अन्य भाषा का उपयोग करना हो, तो वह पंजाबी के नीचे लिखी जाए। सरकार ने 24 मार्च 2023 की अधिसूचना के तहत यह स्पष्ट किया है कि नामपट्ट, साइनबोर्ड और अन्य संकेतक प्राथमिक रूप से पंजाबी भाषा में होने चाहिए और अन्य भाषाओं का उपयोग करने पर उन्हें पंजाबी के नीचे लिखा जाना चाहिए।
डॉ. संदीप शर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो पहली बार उसे 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके बाद हर बार उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

 

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