Punjab: बुज़ुर्ग पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर, अब घर बैठे मिलेगी खास सुविधा

Edited By Kamini,Updated: 14 Jan, 2026 12:53 PM

good news for pensioners

पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, देश के करोड़ों बुज़ुर्ग पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है।

पंजाब डेस्क: पेंशनधारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल, देश के करोड़ों बुज़ुर्ग पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब पेंशन जारी रखने के लिए न तो बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही सरकारी दफ्तरों की लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ मिलकर एक नई डोरस्टेप सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत पेंशनर के घर पर ही जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

क्या है यह नई सुविधा

यह सुविधा खास तौर पर EPS-95 पेंशन योजना से जुड़े लगभग 78 लाख पेंशनधारकों के लिए लागू की गई है। इसके लिए पेंशनर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरी लागत EPFO द्वारा वहन की जाएगी। डाक विभाग का कर्मचारी या ग्रामीण डाक सेवक सीधे पेंशनर के घर पहुंचेगा और फेस स्कैन या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक जांच के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करेगा।

कैसे पूरी होगी प्रक्रिया?

डाक प्रतिनिधि सबसे पहले यह जांच करेगा कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा नजदीक है या नहीं। इसके बाद आधार कार्ड की जानकारी को पेंशन रिकॉर्ड से मिलाया जाएगा। फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पहचान सत्यापित होते ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सीधे EPFO सिस्टम में अपडेट कर दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र एक साल तक मान्य रहेगा।

कैसे करें आवेदन?

  • IPPB के कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर 033-22029000 पर संपर्क करें।
  • स्मार्टफोन पर ‘Post Info’ ऐप डाउनलोड करे और डोरस्टेप सेवा के लिए अनुरोध दर्ज करें
  • नजदीकी डाकघर, डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क करें।
  • प्रक्रिया पूरी होने के बाद jeevanpramaan.gov.in से अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

बुज़ुर्गों के लिए अहम 

देश में बड़ी संख्या में ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं या डिजिटल तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते। पहले समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न होने के कारण पेंशन रुकने का खतरा बना रहता था। अब इस नई सुविधा से उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास बात यह है कि EPS-95 पेंशनधारक साल के किसी भी महीने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 

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