मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी टीम की दबिश, 120 किलो खराब खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट की

Edited By Kalash,Updated: 22 Sep, 2026 05:40 PM

food safety team

पंजाब में खाने-पीने की चीजो में मिलावट रोकने और लोगों को सुरक्षित व अच्छी क्वालिटी के खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब के कमिश्नर के निर्देशों पर पूरे राज्य में एक खास अभियान चलाया जा रहा है।

रूपनगर (विजय शर्मा): पंजाब में खाने-पीने की चीजो में मिलावट रोकने और लोगों को सुरक्षित व अच्छी क्वालिटी के खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब के कमिश्नर के निर्देशों पर पूरे राज्य में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। इसी पहल के तहत, रूपनगर जिले का फूड सेफ्टी विभाग भी कड़ी नजर रख रहा है और लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। रूपनगर के सिविल सर्जन डॉ. विवेक कटारिया की अगुवाई में, फूड सेफ्टी टीम 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' के तहत जिले के अलग-अलग इलाकों में चेकिंग और सैंपल इकट्ठा करने का काम कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर (फूड) मंजिंदर सिंह ढिल्लों और फूड सेफ्टी ऑफिसर संगीता सहदेव की देखरेख में अगस्त और सितंबर के महीनों में कुल 35 सैंपल इकट्ठा किए गए।

इन सैंपल में पनीर के 5, मिठाइयों के 10 और बाकी में खाने का तेल, देसी घी, रेडी-टू-ईट फूड प्रोडक्ट, मसाले वगैरह शामिल थे। अब तक मिली टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, 6 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे, जबकि 14 सैंपल सही पाए गए। बाकी सैंपल की टेस्ट रिपोर्ट का अभी इंतजार है। 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट' के तहत साफ-सफाई और स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 फूड वेंडर के खिलाफ चालान जारी किए गए। इसके अलावा, मिठाई और बेकरी का कारोबार करने वालों को 5 सुधार नोटिस जारी किए गए, जिनमें उन्हें तय मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अलग-अलग दुकानों की चेकिंग के दौरान, फूड सेफ्टी टीम ने लगभग 70 किलो खराब खोया बर्फी, 30 किलो चम-चम और 20 किलो खराब बेसन ज़ब्त किया और नियमों के अनुसार उन्हें नष्ट कर दिया। यह कार्रवाई लोगों को सुरक्षित, साफ-सुथरा और अच्छी क्वालिटी का खाना उपलब्ध कराने के मकसद से की गई थी। 

असिस्टेंट कमिश्नर (फूड) मंजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि विभाग खाने-पीने की चीजों में किसी भी तरह की मिलावट को रोकने के लिए नियमों के तहत सख़्त कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि फूड बिजनेस ऑपरेटरों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वे 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट' के तहत तय मानकों का पालन करें और ग्राहकों को सुरक्षित व अच्छी क्वालिटी का खाना उपलब्ध कराएं। उन्होंने आगे कहा कि जन-स्वास्थ्य से जुड़े इस अहम मामले पर विभाग अपनी निगरानी और जांच का अभियान जारी रखेगा। खाने की क्वालिटी से समझौता करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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