पशु हमले से मौत पर अब परिजनों को मिलेगा एक लाख का मुआवजा, कुत्ते के काटने पर स्पेशल मुआवजा

Edited By Tania pathak,Updated: 13 Oct, 2020 09:39 AM

family members will get compensation on death due to animal attack

कुत्ते के काटने पर दांत के निशान को देखते हुए प्रति दांत 2000 रुपए तक का विशेष मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, कुत्ते द्वारा नाखुन से हमले पर....

चंडीगढ़ (अश्वनी): पंजाब के शहरी इलाकों में पशु के हमले से मौत पर अब परिजनों को मुआवजा मिलेगा। दो साल बाद पंजाब सरकार ने इस संबंधी ड्राफ्ट को बायलॉज की शक्ल देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। 

इसके साथ द पंजाब म्युनिसिपल कार्पोरेशन एंड म्युनिसिपल (रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कंट्रोल ऑफ स्ट्रे एनिमल एंड कम्पनसैशन टू द विक्टिम ऑफ एनीमल अटैक) बायलॉज, 2020 प्रदेश की तमाम लोकल बॉडीज में लागू हो गया है। 

इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति की पशु हमले के कारण मौत हो जाती है तो स्थानीय लोकल बॉडीज की तरफ से 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसी कड़ी में संबंधित सिविल सर्जन द्वारा हमले में अपंग होने की पुष्टि के बाद 1 लाख तक का मुआवजा दिया जा सकता है।

कुत्ते के काटने पर स्पैशल मुआवजा
कुत्ते के काटने पर दांत के निशान को देखते हुए प्रति दांत 2000 रुपए तक का विशेष मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, कुत्ते द्वारा नाखुन से हमले पर प्रति नाखुन के निशान पर 1000 रुपए मुआवजे का प्रावधान रखा है। मुआवजा पीड़ित को सरकारी अस्पताल द्वारा घाव की पुष्टि किए जाने के बाद मिलेगा। बायलॉज में स्पष्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर या जानवर से शरारत के दौरान घायल होता है या मौत होती है तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!