बड़ी खबरः अब सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए Documents नहीं बनेंगे रूकावट

Edited By Vatika,Updated: 02 Apr, 2021 10:15 AM

documents will not be made to enroll in government schools now

स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा सप्ताहिक मीटिंग के दौरान विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक नोडल अधिकारियों द्वारा दाखिले के संबंध

लुधियाना (विक्की) : स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा सप्ताहिक मीटिंग के दौरान विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों और ब्लॉक नोडल अधिकारियों द्वारा दाखिले के संबंध में पेश आ रही मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की सुविधा के लिए  सरकारी स्कूलों में दाखिले के संबंध में  विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें दाखिले के समय विद्यार्थियों के पास जरूरी दस्तावेज ना होने की सूरत में उन्हें दस्तावेज पेश करने के लिए कुछ समय देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्या है यह दिशा निर्देश
- आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत विद्यार्थियों की आयु के अनुसार पहली से 8वीं कक्षा तक दाखिला दिया जाए।
- किसी भी विद्यार्थी को किसी किस्म के दस्तावेज की कमी के आधार पर दाखिले से इंकार ना किया जाए।
- अगर कोई विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में दाखिल होता है तो विद्यार्थी से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल प्रमुख अपनी तसल्ली के आधार पर ऐसे विद्यार्थियों को दाखिला दे सकते हैं। परंतु संबंधित विद्यार्थी के अभिभावकों से बच्चे के सरकारी स्कूल में पढ़ाई संबंधी लिखित में ले लिया जाए।
- विद्यार्थियों का आधार कार्ड ना होने की सूरत में विद्यार्थी को स्कूल में दाखिल कर लिया जाए और दाखिले के बाद उसका आधार कार्ड बनवा लिया जाए।
- कुछ विद्यार्थियों के पास अपने जन्म का सर्टिफिकेट नहीं है परंतु वह विद्यार्थी स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं इस संबंध में स्पष्ट किया  गया है कि ऐसे विद्यार्थियों को मौके पर जन्म सर्टिफिकेट देने के लिए मजबूर ना किया जाए। इनका दाखिला प्रोविजनल आधार पर कर लिया जाए और बाद में जन्म सर्टिफिकेट ले लिया जाए।
- 9वीं से 12वीं कक्षा तक के दाखिले के संबंध में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की मांग ना की जाए इस संबंध ई पंजाब पोर्टल पर जल्द ही संशोधन कर दिया जाएगा।

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