जिला चुनाव अफसर ने राजनीतिक पार्टियों को जारी की हिदायतें, दिए सख्त निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 30 Jan, 2022 11:24 AM

district election officer issued instructions to political parties

जिला चुनाव अफसर-कम-डिप्टी कमिश्नर रामवीर ने बताया कि भारतीय चुनाव कमीशन की तरफ से जारी हिदायतों के अंतर्गत ही राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार वीडियो डिजिटल वैनों द्वारा प्रचार...

संगरूर (विवेक सिंधवानी, बेदी, यादविन्दर, सिंगला): जिला चुनाव अफसर-कम-डिप्टी कमिश्नर रामवीर ने बताया कि भारतीय चुनाव कमीशन की तरफ से जारी हिदायतों के अंतर्गत ही राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार वीडियो डिजिटल वैनों द्वारा प्रचार करें जिसकी मंजूरी राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अफसर पंजाब और जिला स्तर पर जिला चुनाव अफसर से लाज़िमी तौर पर लें। उन्होंने कहा कि कोविड पाबंदियों के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए वीडियो या डिजिटल वैनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके लिए यह लाजिमी है कि कोई भी सियासी पार्टी और उम्मीदवार बिना अग्रिम मंजूरी (प्री-सर्टीफिकेशन) से प्रचार के लिए वैनों का प्रयोग न करें। 

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस विधायक हरदेव सिंह लाडी खिलाफ हाईकोर्ट में पटीशन दाखिल

उन्होंने कहा कि जिले के समूह विधान सभा हलकों के रिटर्निंग अफसरों को हिदायत जारी कर दी गई है कि यदि किसी की तरफ से आदर्श चुनाव संहिता दौरान नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। जिला चुनाव अफसर ने कहा कि यदि किसी वैन को डिजिटल वैन चुनाव प्रचार वजह प्रयोग में लाया जाता है तो उस वैन के मालिक को मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सबंधित ट्रांसपोर्ट नोडल अफसर से सर्टीफिकेट लेना लाजिमी होगा। वीडियो वैन प्रचार करने से पहले राज स्तरीय/जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. से प्रिय सर्टीफिकेशन भी लाजिमी है।

यह भी पढ़ेंः मनप्रीत बादल ने दाखिल किया नामांकन पत्र, सी.एम. चेहरे को लेकर कही यह बात

यदि राजनीतिक पार्टियां इन वीडियो वैन का प्रयोग अपने प्रोग्राम और नीतियों का प्रचार करके वोटें मांगने के लिए प्रयोग करती है, इसका खर्च पार्टी के खातो में पाया जाएगा, जिसको भारतीय चुनाव कमीशन को मतदान उपरांत भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वैनों रूट बारे भी स्थानीय प्रशासन और जिला चुनाव अफसर को सूचना देना लाजिमी है। जिक्रयोग्य है कि यह वीडियो वैन सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ही प्रचार कर सकतीं हैं और यह वैन किसी भी रैलियों और रोड शो के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकती।

भारत चुनाव कमीशन की हिदायतों अनुसार कोविड-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को हिदायतें दीं गई हैं कि उन सभी की तरफ से प्रचार करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना आदि सेहत सावधानियों का पालना यकीनी किया जाए। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Trending Topics

India

Netherlands

Match will be start at 03 Oct,2023 02:00 PM

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!