डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने जालंधर में लगाई ये पाबंदियां, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Sunita sarangal,Updated: 06 May, 2021 07:42 PM

deputy commissioner police imposed these restrictions in jalandhar

डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जगमोहन सिंह ने धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ आदेश........

जालंधर: डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर श्री जगमोहन सिंह ने धारा 144 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ आदेश जारी किए हैं जो इस प्रकार हैं-

-कोई भी दुकानदार/दर्जी, सैनिक/अर्ध सैनिक बल/पुलिस की वर्दी बिना खरीददार की बिना पहचान किए नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो शिनाख्ती कार्ड जो अधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो, उसकी फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फोन नंबर और तैनाती के स्थान संबंधी रिकार्ड रजिस्टर पर दर्ज करेगा। इस रजिस्टर को दो महीनों में एक बार संबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाएगा और जरूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध करवाएगा।

-जालंधर की सीमा में किसी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समागम/जुलूस में हथियार उठा कर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति को इकट्ठा और नारेबाजी करने पर पाबंदी लगा दी है। इसी तरह उन्होंने सभी मैरिज पैलेसों/होटलों विवाह और अन्य सामाजिक प्रोग्रामों में पब्लिक द्वारा हथियार लेकर जाने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही पैलेस मालिकों को आदेश दिए कि वह मैरिज पैलेसों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगावाएंगे।

 -वाहन खड़े करने के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल,  भीड़ वाले बाजारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बनें स्थानों आदि के मालिक/प्रबंधक (कॉंम्पलैक्स के अंदर या बाहर) पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं करेंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सी.सी.टी.वी. कैमरे इस तरीके से लगाए जाएं कि जो वाहन पार्किंग के अंदर/बाहर आता-जाता है उस वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ नजर आए। साथ ही इस सी.सी.टी.वी. कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी. तैयार करने के बाद हर 15 दिन बाद सिक्योरिटी ब्रांच दफ्तर पुलिस कमिश्नर जालंधर में दी जाएगी और वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड रखा जाएगा। इस रिकॉर्ड में यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा करना हो तो रजिस्टर में वाहन मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख और वाहन वापिस लेने की तारीख दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाएंगे। यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खड़ा करना हो तो उसका रजिस्टर में उक्त अनुसार रिकॉर्ड रखकर वाहन मालिक द्वारा वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लायसैंस की फोटो कापी लेकर बतौर रिकार्ड रखा जाएगा। इसके इलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन संबंधित जगहों से करवाई जाएगी।

-डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश द्वारा माननीय भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हित आवाज प्रदूषण पैदा करने पर मनाही के आदेश जारी किए हैं। इनके अंतर्गत जनतक स्थानों की सीमाओं पर पटाखों के शोर स्तर और लाउड स्पीकरों की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे के दरमियान कोई ढोल या भोंपू नहीं बजा सकेगा और न ही आवाज पैदा करने वाला कोई यंत्र बजा सकेगा और न ही साउंड एंपलीफायर का प्रयोग कर सकेगा। इसके इलावा निजी साउंड व्यवस्था वालों की ओर से भी अपने आस-पड़ौस में शोर का स्तर 7.5 डी. बीज (ए) से अधिक नहीं रखा जा सकेगा। इसके इलावा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्र में हार्न बजाने की आज्ञा नहीं होगी और यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो साउंड व्यवस्था का समान जब्त कर लिया जाएगा।

-जालंधर में अमन और कानून की व्यवस्था को बरकरार रखने और आम जनता की जान-माल की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए यह आदेश जारी किया है कि मकान मालिक घरों में किराएदार और पी.जी. मालिक, पी.जी. और इसके इलावा आम लोग घरों में नौकर और अन्य कामगार अपने नजदीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी/सूचना दिए बिना नहीं रखेंगे।

-किसी प्रकार का हथियार जैसे बेसबाल, तेज हथियार, नुकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रखकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।

-गांवों में रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने सभी पंचायतों को आदेश दिए कि जारी आदेशों अनुसार ठीकरी पहरा लगाए जाए और पहरे पर तैनात लोगों के बारे में सूचना संबंधित एस.एच.ओ. को दी जाए।

-साथ ही समूह पटाखों के निर्माताओं /डीलरों को आदेश जारी किया है कि पटाखों के पैकटों पर आवाज का लेबल (डैसीबल में) प्रिंट होना जरूरी है।

जानकारी के अनुसार उपरोक्त यह सभी आदेश 07.05.2021 से 06.07.2021 तक लागू रहेंगे।

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