गुरदासपुर में नए आदेश लागू, लगाई गई सख्त पाबंदी

Edited By Urmila,Updated: 10 Feb, 2026 05:57 PM

new orders implemented in gurdaspur

गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के जिला गुरदासपुर में स्थापित सारे परीक्षा केंद्रों के आसपास पाबंदी लगाई गई है।

गुरदासपुर (हरमन) : गुरसिमरन सिंह ढिल्लों, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गुरदासपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के जिला गुरदासपुर में स्थापित सारे परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायर अंदर लोगों के इकट्ठे होने पर 17 फरवरी 2026 से 04 अप्रैल 2026 तक पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।  

यह ऑर्डर 8वीं, 10वीं और 12वीं (ओपन स्कूल समेत) की सालाना एग्जाम के दौरान लागू होंगे, जो सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:15 बजे तक होंगे। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इस पाबंदी से छूट रहेगी। यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए उठाया गया है।

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