नवांशहर में लगी सख्त पाबंदियां, आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 10 Feb, 2026 06:00 PM

strict restrictions imposed in nawanshahr

जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड के तहत एक आदेश जारी किया है

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिले में किसी भी तरह के मैरिज पैलेस/रिसॉर्ट, मेले, धार्मिक जगहों, जुलूस, बारात, शादी पार्टियों या दूसरे इवेंट/पब्लिक गैदरिंग और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हथियार/हथियार ले जाने और दिखाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।

इसके अलावा, पब्लिक और सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने पर भी यह बैन लागू रहेगा। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गाने भी इस बैन/रोक के दायरे में शामिल हैं। इस संबंध में, जिला पुलिस द्वारा अलग-अलग इलाकों में सरप्राइज चेकिंग की जाएगी। इसके अलावा, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक और आदेश में, जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिना इजाजत के पब्लिक जगहों पर पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, नारे लगाने/भड़काऊ भाषण देने, जुलूस/मीटिंग/रैली निकालने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि खास हालात में सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट से पहले इजाजत लेकर पब्लिक मीटिंग, जुलूस या रैली की जा सकती है।

यह आदेश पुलिस/आर्मी की वर्दी में मिलिट्री के जवानों, ड्यूटी पर तैनात किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी और शादी/विवाह/शोक सभा/धार्मिक जगहों/संस्थाओं/परमात्मा/अकाल पुरख की स्तुति में शबद कीर्तन करने पर लागू नहीं होगा। जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले में किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा सरकारी/पंचायत की ज़मीन पर कोई भी गेट बनाने पर रोक लगा दी है। अगर ऐसा कोई यादगार गेट बनाना है, तो पहले संबंधित डिपार्टमेंट से मंज़ूरी लेने के बाद जिला मैजिस्ट्रेट से मंजूरी लेनी होगी।

इसी तरह जिले के सभी बैंकों के मैनेजर और पेट्रोल पंप के मालिकों को अपने-अपने पेट्रोल पंप और बैंकों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का आदेश जारी किया गया है, जिनकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी कम से कम 7 दिन की होनी चाहिए। जारी आदेश में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि पेट्रोल पंप और बैंकों में समय-समय पर लूट/चोरी की घटनाएं हो रही हैं।

इन डकैतियों के दौरान, लुटेरे हथियारों के साथ जाते हैं और जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करते हैं, जिससे आम जनता की जान और माल को खतरा होता है क्योंकि उन लुटेरों के पास खतरनाक हथियार होते हैं। बैंकों और पेट्रोल पंपों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से इन घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। यह आदेश 5 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा।

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