Edited By Kalash,Updated: 11 Jan, 2026 06:37 PM

नियमों का पालन न करने या तय समयसीमा में पंजीकरण न कराने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लुधियाना (विक्की): लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जिले के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) को RTE एक्ट की धारा 12(1)(सी) के तहत कमजोर वर्गों और पिछड़े समूहों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
जिला प्रशासन के अनुसार, स्कूल शिक्षा निदेशालय के जारी मेमो के तहत सभी पात्र स्कूलों को 12 जनवरी 2026 तक आरटीई के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। स्कूलों को एंट्री लेवल की सीटों, ट्यूशन फीस और मान्यता (सीओआर) नंबर से संबंधित पूरी जानकारी सही तरीके से अपलोड करनी होगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आरटीई दाखिलों के दौरान परिवहन शुल्क को छोड़कर किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या स्क्रीनिंग फीस लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियमों का पालन न करने या तय समयसीमा में पंजीकरण न कराने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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