Edited By Kalash,Updated: 18 Oct, 2025 05:56 PM

भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है
फाजिल्का (नागपाल): अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंदीप कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 (पुरानी सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि फाजिल्का जिले में त्योहारों के दौरान आम जनता केवल ग्रीन पटाखे फोड़ सकती है और किसी भी अन्य समय या दिन पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है।
आदेशों के अनुसार, 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ें जा सकेंगे। 5 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ें जा सकेंगे। आदेशों के अनुसार, 25-26 दिसंबर को क्रिसमस के दिन पटाखे फोड़ने का समय रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे (मध्यरात्रि) तक निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार 31 दिसंबर (वर्ष के अंत में) और 1 जनवरी (नए वर्ष की शुरुआत में) को पटाखे फोड़ने का समय रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के अलावा किसी भी समय पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित रहेगा।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728/2015 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में केवल हरित पटाखों की अनुमति दी गई है। आदेशों के अनुपालन में प्रतिबंधित पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर विदेशों से आने वाली अवैध विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है।
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