Edited By Kamini,Updated: 07 Apr, 2026 06:10 PM

दिवंगत पूर्व लोकसभा सांसद के घर का घेराव करने के मामले में कोर्ट का फैसला आया है।
पंजाब डेस्क : दिवंगत पूर्व लोकसभा सांसद के घर का घेराव करने के मामले में कोर्ट का फैसला आया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद चौधरी संतोख सिंह के घर का घेराव करने के मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, पूर्व डिप्टी मेयर मेयर परवेश टांगरी, गुरदेव सिंह भाटिया तथा युवा अकाली नेता हरकिशन सिंह वालिया ने अपने वकील मंदीप सिंह सचदेव सहित सहयोगी वकीलों और स्टाफ का मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया है।
क्या है पूरा मामला
बता दें कि, 4 सितंबर 2020 कोरोना महामारी के दौरान दिवंगत पूर्व सांसद संतोख चौधरी के घर के घेराव करके पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया। यही नहीं इस दौरान पुलिस को सरकारी ड्यूटी करने से भी रोका गया था। उक्त मामले में थाना नंबर 2 के पूर्व एसएचओ सब इंस्पेक्टर जतिंदर कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। उस दौरान पुलिस ने आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में आज ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी को बरी कर दिया है।
कोर्ट ने कहा
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज प्रतीक गुप्ता के बैंच ने चारों आरोपियों को नगर निगम जालंधर के पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, गुरदेव सिंह भाटिया, पूर्व डिप्टी मेयह परवेश टांगरी तथा युवा अकाली नेता हरकिशन सिंह वालिया को आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया है। इस दौरान बचाव वकीलों ने कोर्ट में साबित किया कि ये मामला राजनीति से प्रेरित था।
कोर्ट में साबित नहीं हो पाया कि, चारों आरोपियों ने किसी प्रकार का कोई कानुन का उल्लंघन किया है और पुलिस को सरकारी ड्यूटी करने से रोका था। आरोपियों के खिलाफ ये भी साबित नहीं हो पाया है कि चारों सरकारी ड्यूटी में बाधा बने और आफिस में घुसकर मारपीट की तथा कोरोनो काल की पाबंदियों का उल्लंघन किया था। जांच दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। ये बात भी सामने आई है कि मामले को 5 दिन बाद यानि कि 5 सिंतबर 2020 में पाबंदी आदेश के उल्लंघन का आरोप चार्जशीट जोड़ दिया।
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