पंजाब में नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइन का पालन, मुख्य सचिव को भेजा लीगल नोटिस

Edited By Vatika,Updated: 19 May, 2020 09:57 AM

coronavirus in punjab

पंजाब में सभी जिलों के उपायुक्तों ने आदेश पारित कर 18 मई से सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी देने के आदेश जारी किए हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब में सभी जिलों के उपायुक्तों ने आदेश पारित कर 18 मई से सरकारी कार्यालयों में ड्यूटी देने के आदेश जारी किए हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। आदेशों में गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की माताए व ऐसे व्यक्यिों को किसी तरह की छूट नहीं दी गई जो शारीरिक रूप से कोरोना को झेल पाने असमर्थ हैं।

एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने इस संबंध में पंजाब के मुख्य सचिव को लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि कार्यालयों में आने के आदेशों में केंद्र की कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन नंबर-7 की अवहेलना हुई है, जिसमें सुधार किया जाए क्योंकि गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की माताओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति गाइडलाइन में नहीं दी गई है। एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने कहा कि जल्द जवाब नहीं मिलने की सूरत में वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे।

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!