Edited By Subhash Kapoor,Updated: 22 Jan, 2025 08:27 PM
पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने लुधियाना में तालिबानी सजा के मामले पर सुओ-मोटो नोटिस लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि पीड़ित लड़कियों की तस्वीरें सांझा करने वालों पर भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
चंडीगढ़: पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कंवरदीप सिंह ने लुधियाना में तालिबानी सजा के मामले पर सुओ-मोटो नोटिस लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि पीड़ित लड़कियों की तस्वीरें सांझा करने वालों पर भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में अध्यक्ष ने बताया कि एक कपड़ा फैक्ट्री के मालिक द्वारा एक माँ और उसकी तीन बेटियों को चोरी के आरोप में मुंह काला करके और "मैं चोर हूँ" की तख्ती पहनाकर घुमाया गया, जो कि बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को मामले की गंभीरता को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट-2015 की धारा 75 और 79 के तहत मामला दर्ज करने और बाल मजदूरी (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम-1986 तथा भारतीय दंड संहिता-2023 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 23 जनवरी तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
अध्यक्ष ने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को यह भी निर्देश दिया कि जो लोग बच्चियों की तस्वीरें खींचकर वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट-2015 की धारा 74 के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा, अध्यक्ष ने डिप्टी कमिश्नर, लुधियाना को बाल मजदूरी अधिनियम-1986 के तहत उचित धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित करने और फैक्ट्री मालिक सहित अन्य दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, की गई कार्रवाई की जानकारी 7 दिनों के भीतर आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।