चंडीगढ़, पंजाब व हरियाणा ने दिया हाईकोर्ट में एफीडैविट, कहा-नहीं बिक रहा अधिक दाम पर सैनीटाइजर और मास्क

Edited By Vaneet,Updated: 25 Jul, 2020 10:59 AM

chandigarh punjab and haryana affidavit in high court

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महंगे सैनीटाइजर और घटिया फेस मास्क की सूचनाएं आने के बाद स्वयं संज्ञान लेते...

चंडीगढ़(हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महंगे सैनीटाइजर और घटिया फेस मास्क की सूचनाएं आने के बाद स्वयं संज्ञान लेते हुए पंजाब, हरियाणा और यू.टी. प्रशासन को निर्देश जारी किए थे कि वे यह सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित रेट से अधिक दामों पर सैनीटाइजर और घटिया क्वालिटी के मास्क बाजार में न बिकें।

हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के तहत सुनिश्चित कर रहे हैं कि सैनीटाइजर अधिक कीमत पर और घटिया फेस मास्क न बिकें। कोर्ट के आदेश पर कैमिस्ट शॉप्स और अन्य दुकानों में रेड कर सैम्पल लिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की, जो जारी रहेगी। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सरकार सही काम कर रही है और कोर्ट को निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के खाद्य विभाग के सचिवों को आदेश दिए थे कि वे सुनिश्चित करें कि 21 मार्च के बाद की मैन्युफैक्चरिंग डेट के 500 एम.एल. सैनीटाइजर की कीमत 250 रुपए से अधिक न हो। इसके लिए कैमिस्ट शॉप्स पर रेड कर सुनिश्चित किए जाने के आदेश दे दिए थे। हाईकोर्ट ने कहा था कि कई जगह लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि महंगे दामों पर हैंड सैनीटाइजर और घटिया किस्म के मास्क बेचे जा रहे हैं। ऐसे में मैन्युफैक्चरर और बेचने वालों पर कार्रवाई की जानी बेहद जरूरी है। केंद्र और हाईकोर्ट ने आदेश पारित किए हैं कि जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ तय कानून के तहत कार्रवाई की जानी बेहद जरूरी है।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!