सुखबीर, मजीठिया और अन्य पर दर्ज केस पर कार्रवाई क्यों नहीं : हाईकोर्ट

Edited By Vatika,Updated: 24 Oct, 2019 08:42 AM

case filed on sukhbir majithia and others high court

पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया और अन्य शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के खिलाफ लगभग 2 साल पहले दर्ज एफ.आई.आर. पर पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया...

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया और अन्य शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के खिलाफ लगभग 2 साल पहले दर्ज एफ.आई.आर. पर पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांग लिया है। 

परविंद्र सिंह किटना और अन्य की याचिका में कहा गया है कि फिरोजपुर में 8 दिसम्बर, 2017 को सुखबीर, मजीठिया, रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा, कैप्टन धर्म सिंह और 45 अन्य को नामजद कर रास्ते में अवैध रुकावट, गैर-कानूनी अवरोध के आरोपों और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अनुभाग 8 बी के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की थी। एफ.आई.आर. में आरोपियों के राजनीतिक दबाव के चलते अब तक पंजाब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधू की अदालत में याचिकाकत्र्ता ने आर.टी.आई. के तहत हासिल जानकारी का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने जवाब में कहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। याचिकाकत्र्ता ने कहा कि शिअद नेता आए दिन राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं पर पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

याचिकाकत्र्ता ने कहा कि 8 दिसम्बर को शिअद नेताओं ने पंजाब में रास्ते रोके थे जिस वजह से कई एफ.आई.आर. दर्ज की गई थीं। फिरोजपुर में दर्ज एफ.आई.आर. का जिक्र करते हुए याचिकाकत्र्ता ने कहा कि लगभग 50 लोगों के नाम के अलावा 150 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस एफ.आई.आर. में राजनीतिक हस्तियों के नाम शामिल होने के चलते पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जबकि धरनों की वजह से जनता को परेशानी झेलनी पड़ी थी। याचिकाकत्र्ता के वकील हाकम सिंह ने राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने किसी भी आरोपी नेता को गिरफ्तार नहीं किया जबकि मामले में किसी भी नेता ने अब तक अग्रिम जमानत भी नहीं ली है।

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