Edited By Kalash,Updated: 03 Dec, 2025 04:15 PM

13 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ बदफैली के मामले में आरोप साबित हो जाने पर
जालंधर (जतिंदर,भारद्वाज): अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज अर्चना कंबोज की अदालत द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ बदफैली के मामले में आरोप साबित हो जाने पर आरोपी करार देते हुए तीर्थ सिंह निवासी फतेहपुर को 20 वर्ष की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म सुनाया गया है। इस मामले में दोषी के विरुद्ध 3 सितंबर 2024 को थाना सदर की पुलिस ने पीड़ित परिवारजनों की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था।
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