Edited By Vatika,Updated: 13 Aug, 2026 10:25 AM

पंजाब के कर्मचारियों को नियमित (रेगुलर) किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
चंडीगढ़: पंजाब के कर्मचारियों को नियमित (रेगुलर) किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कर्मचारियों को रेगुलर करने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में अगले 2 दिनों के भीतर आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
उक्त मामला निशान कुमार व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य से संबंधित है। सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी अदालत में पेश हुए। उनके साथ पंजाब के वित्त आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा और तरनतारन के डिप्टी कमिश्नर राहुल भी अदालत में मौजूद रहे। एडवोकेट जनरल ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने और 'समान कार्य के लिए समान वेतन' संबंधी आदेश दो दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे।
पंजाब सरकार की ओर से दिए गए इस आश्वासन को देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को सुबह 10 बजे अर्जेंट लिस्ट में रखने के निर्देश दिए हैं।