Edited By Urmila,Updated: 17 May, 2023 01:00 PM

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डी.जी.पी. गौरव यादव को तलब किया है।
पंजाब डेस्क: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डी.जी.पी. गौरव यादव को तलब किया है। कौमी इंसाफ मोर्चे मामले में डी.जी.पी. को हाई कोर्ट ने 24 मई को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने कौमी इंसाफ मोर्चे मामले का कोई हल न निकलने पर नाराजगी जताई है। जानकारी के अनुसार उक्त मामले का हल निकालने के लिए कोर्ट ने एक महीने का समय दिया था। आज जो सुनवाई है उस दौरान पंजाब के एडवोकेट जनरल भी पेश हुए और उन्होंने थोड़े समय की मांग की है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पहले मोर्चे में करीब 180 टैंट थे जो अब कम होकर 70 के करीब रह गए हैं।
जिक्रयोग्य है कि पिछले 5 महीने से मोहाली-चंडीगढ़ बार्डर पर कौमी इंसाफ मोर्चे द्वारा धरना-प्रदर्शन जारी है। मोर्चे की ओर से बेअदबी मामले और बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर मांग की जा रही है। कोर्ट ने इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के निर्देश जारी किए थे जिसे सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। बता दें कि कौमी इंसाफ मोर्चा ने पटीशन डाली हुई है। इस उक्त पटीशन पर कोर्ट में पहले भी सुनवाई हुई थी परंतु उस समय सरकार ने थोड़ा समय मांगती रही। सरकार ने कहा था कि वह मोर्चे से बातचीत कर सुलझाने का प्रयास कर रही है परंतु अभी तक कोई हल नहीं निकला जिसके चलते डी.जी.पी. गौरव यादव को हाईकोर्ट ने तलब किया है। 24 मई को डी.जी.पी. के साथ आमने-सामने बात की जाएगी। कौमी इंसाफ मोर्चे मामले को लेकर सवाल-जवाब पूछे जाएंगे।
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