Edited By Vatika,Updated: 12 Oct, 2024 03:54 PM
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
चंडीगढ़: ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। संयुक्त स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर , पंजाब ने सभी पंजीकरण प्राधिकारियों और उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित निःशुल्क सेवाएं होने के बावजूद आवेदक को कार्यालय में न बुलाया जाए।
कमिश्नर ने कहा कि यदि कोई कर अधिकारी आवेदक को कार्यालय में बुलाता है तो उसके खिलाफ उचित विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिम्मेदारी संबंधित कर्मचारी की होगी। यह निर्देश ऐसे समय में जारी किया गया है जब राज्य सरकार Faceless सेवाओं को बढ़ा रही है। इसके तहत आवेदक अपने घर से ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।