घल्लुघारा दिवस के चलते पंजाब के चार जिलों में धारा 144 लागू, पढ़ें

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 05 Jun, 2022 11:18 PM

big decision of punjab government due to ghallughara day

राज्य में घल्लुघारा दिवस के चलते धारा पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

चंडीगढ़ : राज्य में कल यानी 6 जून को घल्लुघारा दिवस के चलते पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि आप्रेशन ब्ल्यू स्टार की बरसी के चलते राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिस संबंधी निर्देश उक्त जिलों के डिप्टी कमिश्नरों ने जारी कर दिए हैं।  ब्लूय स्टार की बरसी को देखते सरकार ने उक्त फैसला लिया है ताकि राज्य में किसी तरह की कोई अनहोनी घटना न घट सके। मोहाली, अमृतसर, लुधियाना व मोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। मोहाली और लुधियाना में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू की गई है वहीं मोगा में इसकी मियाद 30 जून तक कर दी है। 

जिला लुधियाना की कुछ जत्थेबंदियों ने जिला स्तर पर रोष रैलियां, धरने और समारोह करने की योजना बनाई थी। इस कारण लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। वहीं सरकारी, गैरसरकारी संपत्ति का भी नुकसान होने का और कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर बना हुआ है। इन सभी कारणों के मद्देनजर DC लुधियाना सुरभि मलिक ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है।

आदेशों के तहत अब जिले में पांच या पांच से अधिक लोगों के इकट्‌ठा होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। धारा-144 लगने का मुख्य कारण घल्लूघारा की बरसी बताया जा रहा है। वहीं काउंटर इंटेलिजेंस की सीआईडी रिपोर्ट है कि सरकारी इमारतों पर हमले होने का डर है। इस कारण शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।

जिक्रयोग्य है कि राज्य में गुंडा तत्वों व गैंगस्टरों द्वारा पहले ही माहौल खराब करने की धमकियां दी जा रही हैं। वहीं घल्लुघारा दिवस को लेकर भी पंजाब सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए एहतियात बरतते हुए उक्त फैसला किया है। 
 

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