पंजाब के इस जिले में धारा 144 लागू, जानें कब तक जारी रहेंगे आदेश

Edited By Kalash,Updated: 11 Dec, 2025 06:09 PM

section 144 imposed in punjab

प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा, खुराना): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट गुरप्रीत सिंह थिंद, पी.सी.एस. ने धारा 144 फौजदारी आचार संहिता 1973 (1974 का एक्ट नं. 2) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए पंचायत और जिला परिषद चुनाव 2025 के मद्देनजर जिले में अमन-कानून की स्थिति बरकरार रखने के लिए पोलिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले जिला श्री मुक्तसर साहिब की हद के अंदर किसी भी तरह के प्रदर्शन/रोष, धरने और रैलियां करना, मीटिंगें करना, नारे लगाना, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठ होना/चलना-फिरना प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।

पंजाब राज्य में पंचायती और जिला परिषद चुनाव 2025 के लिए पोलिंग 14 दिसम्बर 2025 को निर्धारित की गई है और 17 दिसम्बर 2025 को वोटों की गिनती की जानी है। पंचायत और जिला परिषद चुनाव 2025 का काम अमन-शांति से संपन्न करने के लिए कमिशन द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) जारी की गई है।

इस एस.ओ.पी. के अनुसार चुनावों दौरान अमन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाना लाजमी है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा / पुलिस अमले पर, सरकारी फंक्शनों पर, विवाह-शादियों/धार्मिक नगर कीर्तन, मातमी समारोहों पर और विभिन्न सियासी पार्टियों व उम्मीदवारों द्वारा आखिरी 48 घंटों में घर-घर जाकर किए जाने वाले चुनाव प्रचार पर लागू नहीं होंगे।

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