Edited By Kalash,Updated: 15 Feb, 2026 06:06 PM

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर IAS ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फरीदकोट जिले में रोक के आदेश जारी किए हैं।
फरीदकोट (जसबीर कौर जस्सी/बंसल): डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर IAS ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फरीदकोट जिले में रोक के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 8 अप्रैल, 2026 तक लागू रहेंगे।
मैरिज पैलेस में हवाई फायरिंग पर बैन
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि फरीदकोट जिले में शादियों, सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों, जमावड़ों, मैरिज पैलेस वगैरह के दौरान आम लोगों द्वारा हवाई फायरिंग की जाती है। जिससे जान-माल के नुकसान का भी डर रहता है। इसलिए, फरीदकोट जिले की सीमा में शादियों, सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों, जलसा, धरना/रैली, मैरिज पैलेस वगैरह के दौरान हवा में फायरिंग पर रोक लगा दी गई है। यह रोक 8 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी।
चाइना डोर की बिक्री पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने फरीदकोट जिले की सीमा में पतंग वगैरह में इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाने के लिए चाइना डोर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है। चाइना डोर सूती धागे की जगह प्लास्टिक की बनी होती है जो काफी मजबूत होती है, जिससे पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां कटने, साइकिल और स्कूटर चलाने वालों की गर्दन और कान कटने वगैरह की घटनाएं हुई हैं और यह डोर इंसानों और जानवरों/पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है। इन सबको देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने चाइना डोर की बिक्री, स्टोरेज और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह बैन 8 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा।
हुक्का बार में स्मोकिंग पर बैन
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने एक और ऑर्डर के ज़रिए फरीदकोट ज़िले की सीमा में हुक्का बार पर बैन लगा दिया है। ज़िले में किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी पब्लिक जगहों पर हुक्का पीने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यह बैन 8 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगा।
मिलिट्री रंग की यूनिफॉर्म और गाड़ियों की खरीद-बिक्री, होर्डिंग्स लगाने पर बैन
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम पूनमदीप कौर ने फरीदकोट ज़िले की सीमा में आम लोगों के मिलिट्री रंग की यूनिफॉर्म और गाड़ियों की खरीद-बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके अलावा, ज़िले में आने वाली म्युनिसिपल कमेटियों की सीमा में सरकारी सड़कों और चौराहों पर होर्डिंग्स (सरकारी काम दिखाने वाले होर्डिंग बोर्ड को छोड़कर) लगाने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। ये ऑर्डर 8 अप्रैल 2026 तक लागू रहेंगे।
अनरजिस्टर्ड एंबुलेंस पर बैन
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर ने फरीदकोट जिले में अनरजिस्टर्ड एंबुलेंस के ऑपरेशन पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि फरीदकोट जिले में कई एंबुलेंस बिना परमिट के चल रही हैं और वे एंबुलेंस के तौर पर रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। इनमें से कई एंबुलेंस में मरीजों के लिए बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं और वे सिर्फ स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाकर लिटा देती हैं। ऐसी एंबुलेंस से मरीज की जान को बहुत परेशानी होती है और एंबुलेंस के मालिक और ड्राइवर गरीब मरीजों से मनमाने रेट वसूलकर उनका आर्थिक शोषण भी करते हैं और रजिस्टर्ड एंबुलेंस से भी नाराजगी रहती है और झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। इन सब को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अनरजिस्टर्ड एंबुलेंस पर बैन लगा दिया है। यह बैन 8 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here