Edited By Subhash Kapoor,Updated: 12 Feb, 2026 09:10 PM

पंजाब में ई.डी. की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राकेश कुमार सिंगला (तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति...
पंजाब डैस्क : पंजाब में ई.डी. की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर जोनल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राकेश कुमार सिंगला (तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब सरकार) और उनकी पत्नी रचना सिंगला से संबंधित लगभग 1.36 करोड़ रुपये मूल्य की पांच अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है।
यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है, जिसमें राकेश कुमार सिंगला पर करीब 1.36 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईडी ने इस मामले में जांच की शुरुआत पंजाब पुलिस के विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर की थी।
जांच के दौरान पता चला कि सार्वजनिक सेवक के रूप में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद पर तैनात राकेश कुमार सिंगला ने रिश्वत लेकर अवैध रूप से संपत्ति एकत्रित की। इन अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) को राकेश कुमार सिंगला, उनकी पत्नी रचना सिंगला और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बैंक खातों में नकद जमा कर, फर्जी एंट्रियों के जरिए और अचल संपत्तियों में निवेश कर मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से वैध बनाने की कोशिश की गई।