Edited By Kamini,Updated: 04 Jun, 2025 06:46 PM

जिला मजिस्ट्रेट जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने शहर की सीमा के अंदर सख्त आदेश जारी किए हैं।
जालंधर : शहर में सख्त पांबदी लगने के आदेश जारी हुए हैं। जिला मजिस्ट्रेट जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने शहर की सीमा के अंदर सख्त आदेश जारी करते हुए कई कैप्सूल व इंजेक्शन पर पाबंदी लगाई है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने उक्त पाबंदी के आदेश जारी करते हुए कहा कि ये 4 जून से अगले 2 महीने तक लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट जालंधर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जालंधर जिले की सीमा में आने वाले क्षेत्र में प्रीगैबलिन कैप्सूल, गैबापेंटिन कैप्सूल और एनाफोर्टन इंजेक्शन की बिना लाइसेंस के रखने, मंजूर मात्रा से अधिक रखने/बिक्री, बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीद/बिक्री और विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे के बिना केमिस्ट की दुकानों में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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