छेड़छाड़ करने के केस में बाइज्जत बरी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jul, 2018 07:30 PM

acquitted in case of molestation of girl

अदालत कुलविन्द्र कौर ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहिब बरनाला द्वारा चन्द्र बांसल की दलीलों से सहमत होते हुए अमृतपाल सिंह ऊर्फ वालिया पुत्र हरमोहन सिंह वासी साहिबजादा अजीत सिंह नगर बरनाला व उसके साथियों को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया है।

बरनाला (विवेक सिंधवानी,गोयल): अदालत कुलविन्द्र कौर ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास साहिब बरनाला द्वारा चन्द्र बांसल की दलीलों से सहमत होते हुए अमृतपाल सिंह ऊर्फ वालिया पुत्र हरमोहन सिंह वासी साहिबजादा अजीत सिंह नगर बरनाला व उसके साथियों को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया है।

कौशल्या  देवी पत्नी पूर्ण सिंह वासी राही बस्ती बरनाला ने पुलिस पास बयान दर्ज करवाए कि 27/6/14 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह,अमृतपाल सिंह ऊर्फ वालीया,दीवान सिंह ने कौ£शया देवी से मारपीट की व उससे छेड़छाड़ की जिस पर अमृतपाल सिंह ऊर्फ वालिया के खिलाफ एक मुकदमा थाना सिटी बरनाला में दर्ज हुआ है। 

जो आज माननीय अदालत द्वारा मुलजिम अमृतपाल सिंह के वकील चन्द्र बांसल एडवोकेट धनौला की दलीलों से सहमत होते हुए गवाहों के बयान पर आपस में मेल नहीं खाते व कौशल्या देवी द्वारा अदालत में दिया हुआ बयान उसके 164 के बयानों से मेल नहीं खाता, मुलजिम अमृतपाल सिंह ऊर्फ वालिया को बाइज्जत बरी करने का आदेश सुनाया गया।

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