पंजाब के इस जिले में 2 महीने के लिए लग गई पाबंदी, नहीं माने तो होगा Action

Edited By Vatika,Updated: 10 May, 2025 01:50 PM

a ban has been imposed for 2 months in this district of punjab

बठिंडा जिले में दो महीने के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

बठिंडा (विजय वर्मा): जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए, जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्री शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बठिंडा जिले में ड्रोन सहित सभी मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) की उड़ान, संचालन या उपयोग पर तत्काल प्रभाव से दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि UAVs का इस्तेमाल असामाजिक तत्वों या शरारती लोगों द्वारा निगरानी, तस्करी, संवेदनशील स्थानों की फोटोग्राफी या जन शांति के लिए खतरा पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह प्रतिबंध सरकारी ड्यूटी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ड्रोन या पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त UAVs पर लागू नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी देते हुए कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश बठिंडा जिले के पूरे क्षेत्र में लागू रहेगा।

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