Edited By Sunita sarangal,Updated: 16 Apr, 2026 05:12 PM

अप्रैल 2026 का आधा महीना बीत जाने के बाद भी IHRMS पोर्टल पर बकाया बिल बनाने की सुविधा शुरू नहीं की गई है।
जैतो (पराशर): पंजाब के अलग-अलग विभागों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और 1 जनवरी, 2016 के बाद रिटायर हुए पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के बकाया का भुगतान न होने के कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बावजूद आई.एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर तकनीकी प्रणाली को सक्रिय नहीं किया गया है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रणजीत सिंह रानवां, महासचिव सुरिंदर कुमार पुआरी और अतिरिक्त महासचिव प्रेम चावला ने कहा कि वित्त विभाग ने 18 फरवरी, 2025 को एक अधिसूचना जारी कर अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक 12 मासिक किस्तों में बकाया देने का निर्णय लिया था।
अप्रैल 2026 का आधा महीना बीत जाने के बाद भी IHRMS पोर्टल पर बकाया बिल बनाने की सुविधा शुरू नहीं की गई है। जब डी.डी.ओ. बिल बनाने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम 1 जुलाई, 2021 से पहले का बकाया बनाने की अनुमति नहीं देता है और एक ‘Error’ दिखा रहा है। नेताओं ने सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार अलग-अलग बहाने बनाकर बकाए का भुगतान करने से बच रही है। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण कार्यालय कर्मचारी और डी.डी.ओ. बुरी तरह परेशान हैं।
फेडरेशन ने पंजाब के वित्त मंत्री और वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों से मांग की है कि IHRMS पोर्टल पर 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 तक का बकाया बनाने की प्रणाली को तुरंत सक्रिय किया जाए। अधिसूचना की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बनती किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
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