कातिलाना हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष की कैद व जुर्माना

Edited By Sunita sarangal,Updated: 10 Nov, 2021 03:14 PM

5 years imprisonment and fine for the accused who attacked the killer

एडिशनल सेशन जज बिशन स्वरूप की अदालत ने कुलवंत सिंह निवासी नूरवाला रोड को कत्ल करने का आरोपी पाते हुए 5 वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

लुधियाना (मेहरा): एडिशनल सेशन जज बिशन स्वरूप की अदालत ने कुलवंत सिंह निवासी नूरवाला रोड को कत्ल करने का आरोपी पाते हुए 5 वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रमनदीप कौर गिल ने बताया कि मामला 2 जून, 2015 को काकोवाल निवासी गुरदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

मुदई पक्ष के मुताबिक 1 जून 2015 को आरोपी ने दुकानें खाली करवाने के नाम पर उन पर जानलेवा हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं। आरोपी की तरफ से किए गए हमले में वह बाल-बाल बचे और बुरी तरह घायल हो गए, जिस उपरांत उनको सी.एम.सी. अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अस्पताल में पुलिस ने शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह उर्फ टीका निवासी हीरा नगर के बयानों पर पर्चा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सरकारी वकील रमनदीप कौर गिल की दलीलों के साथ सहमत होते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनाई। 

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

IPL
Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru

Teams will be announced at the toss

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!