छात्रा से दुष्‍कर्म मामले में 4 दोषियों को मिली कैद, मूवी तैयार कर देते थे बदनाम करने की धमकी

Edited By Vaneet,Updated: 09 Jan, 2020 03:48 PM

4 convicts imprisoned in minor rape case

थाना बुल्लोवाल के अधीन आते गांव की रहने वाली नाबालिगा स्कूली छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म ...

होशियारपुर(अमरेन्द्र): थाना बुल्लोवाल के अधीन आते गांव की रहने वाली नाबालिगा स्कूली छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आज बुधवार को अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कैद व नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह निवासी ऊंचापिंड जिला जालंधर व मंदीप सिंह निवासी चकराजू सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ-साथ 75-75 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों ही दोषियों को और 6-6 महीने कैद की सजा काटनी होगी। इसी तरह इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों में शामिल मनजिन्द्र सिंह निवासी गांव चक्कराजू सिंह व तरणजीत सिंह उर्फ तरना निवासी गांव कंदोला जिला जालंधर को भी दोषी करार देते हुए अदालत ने 7-7 साल की कैद के साथ-साथ 26-26 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों ही दोषियों को और अढ़ाई-अढ़ाई महीने कैद की सजा काटनी होगी।
 

गौरतलब है कि 22 जून, 2018 को बुल्लोवाल पुलिस को 9वीं कक्षा में पढऩे वाली छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376, 323, व 365 के साथ-साथ पॉस्को एक्ट अधीन केस दर्ज किया था। पीड़िता द्वारा दी शिकायत अनुसार जालंधर जिले के ऊंचापिंड गांव के रहने वाले गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ने उसे शादी का झांसा देकर सहायपुर गांव के बाहर एक ट्यूबवैल पर ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में नसराला के समीप एक दुकान पर मूवी दिखा धमकी दी कि किसी को बताया तो बदनाम कर देंगे।

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!