सिख विरोधी दंगेः सज्जन की सजा पर बोली हरसिमरत, कहा- 'जल्द आएगी गांधी परिवार की बारी'

Edited By Vatika,Updated: 17 Dec, 2018 02:45 PM

harsimrat kaur badal speak against 1984 anti sikh riots

दिल्ली हार्इकोर्ट द्वारा सिख विरोधी दंगों से जुड़ें मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देने और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे एतिहासिक फैसला बताया है। हरसिमरत ने कहा कि...

चंडीगढ़ः दिल्ली हार्इकोर्ट द्वारा सिख विरोधी दंगों से जुड़ें मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देने और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे एतिहासिक फैसला बताया है। हरसिमरत ने कहा कि अब दंगा पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गर्इ है। पीड़ित परिवारों की मांग है कि दोषी को उम्रकैद की जगह फांसी मिलनी चाहिए।
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यहां प्रैस कांफ्रैंस करते हुए हरिसमरत बादल ने कहा कि मैं गुरु साहिब का शुक्राना करती हूं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एस.आर्इ. टी. बनाने के लिए धन्यावाद करती हूं। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है कि कितने बेकसूरों को बेरहमी से मार दिया गया था, वो दिन याद करती हूं तो रूह कांप उठती है।

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कोर्ट ने भी आरोपियों की राजनीतिक संरक्षण की बात मानी हैं। आज मैं राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह से जवाब मांगती हूं, जिन्होंने बार-बार कहा कि 84 दंगों के पीछे कांग्रेस का हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सज्जन कुमार पर फैसला आया, कल जगदीश टाइटलर पर आएगा और आगे कमलनाथ के बाद फिर गांधी परिवार की बारी है। 
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साल 1984 के सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सोमवार को सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी करार दिया और इसके लिए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील की थी। सज्जन को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते हैं। 

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