लुधियाना सिटी सैंटर मामले में हाईकोर्ट बैंच ने फैसला रखा सुरक्षित

Edited By Vatika,Updated: 11 Jul, 2019 01:25 PM

ludhiana city centre

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की बैंच ने सिटी सैंटर मामले में लुधियाना की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की बैंच ने सिटी सैंटर मामले में लुधियाना की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकत्र्ताओं ने इन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट की संलिप्तता पर सवाल उठाए थे जिसमें कहा गया कि मामला विजीलैंस तथा आरोपियों के बीच था जिसमें कोर्ट ने गत वर्ष 25 अक्तूबर को ई.डी. को शामिल किया और केस फाइल की जांच की अनुमति दी थी।

दिल्ली के चेतन गुप्ता व अन्य प्रतिवादियों ने उक्त फैसले को चुनौती देते हुए ई.डी. की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकत्र्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट जे.एस. बेदी ने अपना पक्ष रखा और कहा कि ई.डी. चूंकि मामले में पार्टी नहीं थी इसलिए फाइल की जांच की अनुमति नहीं दी जा सकती।गौरतलब है कि लुधियाना सिटी सैंटर स्कैम को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह व उनके बेटे का नाम भी सामने आया था जिन्हें विजीलैंस ने 17 अक्तूबर, 2017 को जांच रिपोर्ट पेश कर बेकसूर बताया था।

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