Edited By Kalash,Updated: 23 Apr, 2025 03:38 PM

लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन द्वारा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 7 बजे से 10 बजे तक
लुधियाना (हितेश): लुधियाना के राहों रोड पर भारी वाहनों के कारण घटने वाले हादसों के कारण प्रशासन ने सख्त फैसला लिया है। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिमांशु जैन द्वारा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 7 बजे से 10 बजे तक राहों रोड पर भारी वाहनों जैसे कि लोडेड टिप्पर ट्रक आदि चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है।
इस संबंध में जारी आदेशों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उनके ध्यान में आया है कि राहों रोड पर दिनभर भारी वाहन चलते हैं, जिस कारण ट्रैफिक के निर्विघन प्रवाह में मुश्किल आती है और कोई दुर्भाग्यपूर्ण हादसा होने का भी अंदेशा रहता है। इसके मद्देनजर उन्होंने सुबह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक तथा शाम 7 बजे से 10 बजे तक लोडेड टिपर ट्रकों जैसे भारी वाहनों के राहों रोड पर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश 22 अप्रैल से अगने आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
यहां बता दें कि राहों रोड पर भारी वाहनों के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। पिछले सप्ताह ही राहों रोड पर रेत से भरा एक टिप्पर अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा और एक्टिवा पर सवार दम्पति पर पलट गया था। इससे ई-रिक्शा में बैठी सवारियां रेत के नीचे दब गईं, जबकि एक्टिवा सवार दंपती व उनका छोटा बच्चा घायल हो गए। इसके बाद घायल यात्रियों को पास में खड़े लोगों ने ई-रिक्शा से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।
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