जालंधर में अब रात इतने बजे तक खुल सकेंगे Restaurant व Bar, जारी हुए ये निर्देश

Edited By Vatika,Updated: 04 Mar, 2021 10:27 AM

restaurant and bar in jalandhar will now be open till this night

सी.सी.टी.वी. कैमरों की 45 दिन की रिकार्डिंग करने के 15 दिन बाद उसकी सी.डी. तैयार

जालंधर (सुधीर): शहर में अमन-शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने शहर के नवनियुक्त डी.सी.पी. ला एंड आर्डर जगमोहन सिंह के साथ मीटिंग करके धारा 144 के तहत शहर के सभी पार्किंग स्थलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाने के निर्देश जारी किए है। सभी पार्किंग स्थल के ठेकेदारों को आदेश दिए है कि सी.सी.टी.वी. कैमरों में वाहन चालक की नंबर प्लेट व चालक के चेहरे की साफ रिकार्डिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही हर पार्किंग स्थल के ठेकेदार को सी.सी.टी.वी. कैमरों की 45 दिन की रिकार्डिंग करने के 15 दिन बाद उसकी सी.डी. तैयार करके पुलिस कमिश्नर आफिस की सिक्योरटी ब्रांच में जमा करवानी व पार्किंग स्थलों पर काम करने वाले सभी कर्मचारीयों की पुलिस वैरीफकेशन भी संबधित थाने से करवानी अनिवार्य होगी।

मीटिंग में फैसला लिया गया कि होटल, गैस्ट हाऊस व सराएं में रुकने वाले किसी भी गैस्ट की आई.डी. प्रूफ व उसका मोबाइल नंबर, नाम, पता राजिस्टर में दर्ज करके उक्त रिकार्ड को रोजाना 10 बजे संबधित थाने में भेजना अनिवार्य होगा व हर सोमवार को उक्त सारा रिकार्ड थाना प्रभारी से तस्दीक करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही होटल या किसी गैस्ट हाऊस या अन्य किसी भी स्थान पर रुकने वाले विदेशी नागरिक की सूचना भी होटल, गैस्ट हाऊस मालिक को फोर्नर्स राजिस्ट्रेशन आफिस पुलिस कमिश्नर दफतर में देनी अनिवार्य होगी।पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने होटल व गैस्ट हाऊस व सराएं के मालिकों को साफ निर्देश दिए अगर किसी बाहरी राज्य या किसी अन्य शहर की पुलिस द्वरा छापेमारी दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के पकड़े जाने की सूचना पुलिस कंट्रोल ररूम या संबधित थाने को देनी अनिवार्य होगी।

सी.पी. भुल्लर ने कहा कि रात को शहर के किसी भी होटल पब में रात 11 बजे के बाद किसी भी ग्राहक की एंट्री नहीं होगी व रात 11 बजे होटल रैस्तरां के अंदर बैठे लोगों को लास्ट आर्डर सर्व किया जाएगा। जिन लोगों के पास शराब परोसने का लाइसैंस है, उक्त लोग रात 12 बजे तक हर हाल में अपने पब व बार बंद करेंगे जबकि जो अहाता मालिक शराब ठेकों के साथ जुडे हुए है उन्हें रात 11 बजे अहाते बंद करने अनिवार्य होगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विवाह व अन्य किसी भी समारोह में डी.जे. आर्कसैट्रा व गायकों के गाने का समय रात 10 बजे तक है जबकि वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी वाहनों के बाहर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर का अपराध व नशा मुक्त बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है। इस कारण रोजोना कमिश्नरेट पुलिस शहर में अमन शांति बनाए रखने व संदिग्धों व हुल्लडबाजों पर नुकेल कसने के लिए सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने साफ कहा कि नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।

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