10 से ज्यादा Gathering पर लेनी होगी इनसे  Permission

Edited By Vatika,Updated: 20 Apr, 2021 05:14 PM

permission to be taken on more than 10 gathering

पंजाब सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी/अंतिम संस्कार पर 20 लोगों की छूट दी गई है।

जालंधरः पंजाब सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी/अंतिम संस्कार पर 20 लोगों को छूट दी गई है। वहीं अगर 10 से अधिक लोगों के इकट्ठ पर जिले के एस.डी.एम. और सी.आर.ओ. से अनुमति ली जानी अनिवार्य है। साथ ही ये भी हिदायते दी जाती है कि उक्त हिदायत अनुसार अधिक से अधिक 20 व्यक्तियों की ही मंजूरी दिया जाना यकीनी बनाया जाए। 

बता दें कि इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव के.डी. भंडारी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र से मांग करते हुए कहा कि विवाह समारोह में कम से कम 50 लोगों की शामिल होने की इजाजत दी जाए, क्योंकि अप्रैल-मई के शुभ मुहूर्त में होने वाली शादियों के लिए लोगों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। शादी में 20 लोगों के शामिल होने की शर्त रखी है लेकिन वर-वधु दोनों पक्षों के नजदीकी रिश्तेदार भी शामिल हो तो भी संख्या 50 के करीब पहुंच जाती है। 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!