दहेज मांगने वाले पति सहित सास-ससुर को कैद और जुर्माना

Edited By Mohit,Updated: 19 Jul, 2019 10:41 PM

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एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट संजीव कुंदी ने फरीदकोट जिले के गांव पक्खी कलां की विवाहिता की शिकायत के आधार पर दर्ज हुए केस में शिकायतकर्ता की सास, ससुर और पति को विवाहिता को परेशान करने के मामले में 2-2 साल की सजा व 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा...

फरीदकोट (जगदीश): एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट संजीव कुंदी ने फरीदकोट जिले के गांव पक्खी कलां की विवाहिता की शिकायत के आधार पर दर्ज हुए केस में शिकायतकर्ता की सास, ससुर और पति को विवाहिता को परेशान करने के मामले में 2-2 साल की सजा व 1-1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

जानकारी के अनुसार सदर फरीदकोट पुलिस ने अमनदीप कौर निवासी पक्खी कलां की शिकायत के आधार पर 19 जून, 2015 को उसके पति जगदीप सिंह उर्फ  सोनी, ससुर परमजीत सिंह उर्फ  पम्मा और सास बलजीत कौर निवासी सिद्धवां कलां (लुधियाना) के खिलाफ केस दर्ज किया था। अमनदीप कौर ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसका जून 2013 में जगदीप सिंह के साथ विवाह हुआ था और उसके मां-बाप ने विवाह पर 25 लाख रुपए खर्च किए थे। इसके बावजूद ससुराल परिवार उसको परेशान करता रहा और दहेज मांगता रहा। अदालत ने इस मामले में ससुराल परिवार को बहू के साथ दुव्र्यवहार करने, दहेज मांगने के लिए आरोपी मानते हुए तीनों व्यक्तियों को 2-2 साल की कैद और एक-एक हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है।

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