चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों पर लगेगी धारा 307, DSP समराला की सख्त चेतावनी

Edited By Kamini,Updated: 12 Jan, 2026 09:30 PM

warning to kite flyers

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पतंग उड़ाने का शौक बढ़ जाता है, साथ ही खतरनाक प्लास्टिक डोर (चाइना डोर) से होने वाले हादसों का डर भी बढ़ जाता है।

समराला (बिपिन भारद्वाज): सर्दियों का मौसम शुरू होते ही पतंग उड़ाने का शौक बढ़ जाता है, साथ ही खतरनाक प्लास्टिक डोर (चाइना डोर) से होने वाले हादसों का डर भी बढ़ जाता है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए समराला पुलिस ने अब सख्त रुख अपनाया है।

हत्या की कोशिश (धारा 307) के तहत होगी कार्रवाई

DSP समराला तरलोचन सिंह ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या बच्चा चाइना डोर से पतंग उड़ाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 307 यानी हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि प्लास्टिक की डोर लोगों के गले और हाथों को गंभीर रूप से घायल कर सकती है, जो जानलेवा साबित हो सकता है।

माता-पिता को भी सजा मिलेगी

पुलिस ने सिर्फ पतंग उड़ाने वालों को ही नहीं, बल्कि बच्चों के माता-पिता को भी चेतावनी दी है। DSP ने कहा कि अगर कोई बच्चा प्लास्टिक की डोर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी

आने वाले त्योहारों, जैसे लोहड़ी और बसंत पंचमी पर अब गुंडों और नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं होगी। समराला पुलिस इन त्योहारों के दौरान ड्रोन कैमरों से शहर की जांच करेगी ताकि यह पक्का किया जा सके कि कोई भी गैर-कानूनी डोर का इस्तेमाल न करे।

प्लास्टिक की डोर पक्षियों और इंसानों के लिए जानलेवा  

यह डोर न सिर्फ इंसानों के लिए खतरा है, बल्कि बेजुबान पक्षियों के लिए भी खतरा है। अक्सर पक्षी इस मजबूत प्लास्टिक की डोर में उलझकर पेड़ों पर अटक जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। पुलिस के इस अभियान का मुख्य मकसद इन कीमती जानों की रक्षा करना है।

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