Punjab में सख्त कार्रवाई, इस वीजा कंसल्टेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द

Edited By Kamini,Updated: 04 Jun, 2025 06:04 PM

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जिले में वीजा कंसल्टेंसी फर्म के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है।

अमृतसर : जिले में वीजा कंसल्टेंसी फर्म के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, जिला मैजिस्ट्रेट एव डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने पंजाब सरकार की तरफ हयूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 व पंजाब ट्रैवल प्रौफेशनल रैगुलेशन एक्ट की धारा-6 (1) (ई) के तहत वीजा कंसल्टेंसी योअर डैस्टीनेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

जानकारी के अनुसार डी.सी. को ई-मेल के जरिए गुरशरण सिंह सोढी की तरफ से उक्त वीजा कंसल्टेंसी के बारे में शिकायत मिली थी कि एजैंसी के मालिकों ने विदेश भेजने के नाम पर उसके साथ ठगी की है। इस मामले की जांच एस.टी.एम. टू मनकंवल सिंह चाहल की तरफ से की गई जिसमें पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाए गए आरोप सच साबित हुए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि वीजा कंसल्टेंसी योअर डैस्टीनेशन के लाइसेंस की वैधता 9 जुलाई 2023 को ही खत्म हो चुकी थी और उक्त कंसल्टेंसी बिना लाइसेंस के काम चालू रखे हुए थे। डी.सी. ने अपने आदेश में यह भी कहा कि यदि उक्त वीजा कंसल्टैंसी के संबंध में अन्य किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो उक्त कंसल्टैंसी हर प्रकार से इसके लिए जिम्मेदार होगी और भरपाई कंसलटैंसी की तरफ से की जाएगी।

वीजा कंसल्टेंसी व ट्रैवस एजैंसियों पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई की बात करें तो पता चलता है कि जिला मैजिस्ट्रेट एव डिप्टी कमिशनर साक्षी साहनी व ए.डी.सी. (ज) ज्योति बाला मट्टू के दफ्तर की तरफ से हयूमन स्मगलिंग एक्ट 2012 व पंजाब ट्रैवल प्रौफेशनल रैगुलेशन एक्ट की धारा-6 (1) (ई) के तहत पिछले छह महीनों के दौरान 42 वीजा कंसलटैंसियों व ट्रैवल एजैंसियों के लाइसैंस कैंसल किए जा चुके हैं और लगभग 475 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। नोटिस उन प्रतिष्ठानों को जारी किए गए हैं, जिनके लाइसैंस की वैधता खत्म हो चुकी थी या फिर खत्म होने के करीब थी।

जिले में 874 लाइसेंसी एजैंसियां

जिला प्रशासन जिसमें ए.डी.सी. (ज) दफ्तर जो मुख्य रुप से ट्रैवल एजैंसियों, वीजा कंसलटैंसी एजैंसियों व अन्य ऑयलैटस सैंटरों आदि की रजिस्ट्रेशन व लाइसैंस जारी करने का काम करता है उनकी तरफ से जिला प्रशासन की लिस्ट में लगभग 874 रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान हैं, जिनके पास वीजा कंसंलटैंसी, ट्रैवल एजैंसी, टिकेटिंग, ऑयलैटस कोचिंग सैंटर आदि का लाइसैंस प्रशासन की तरफ से दिया गया है। विदेश जाकर काम करने या पढ़ाई करने के लिए जाने वाले इच्छुक लोग प्रशासन की वैबसाइट पर जाकर लाइसैंसी ट्रैवल एजैंसी के साथ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धोखेबाजी की संभावना काफी कम होती है।

लाइसेंस की प्रक्रिया को प्रशासन ने बनाया पुख्ता

कबूतरबाजों के झांसे में आकर विदेशों में फंसने वाले युवाओं के मामले सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से ट्रैवल एजैंसियों, वीजा कंसल्टेंसियों व अन्य सैंटरों को लाइसैंस जारी करने की प्रक्रिया को इस समय काफी सख्त व पुख्ता बना दिया गया है। लाइसैंस लेने वाले के आधार कार्ड से लेकर आईटी रिटर्न, दफ्तर की रजिस्ट्ररी या किरायानामा, पुलिस वैरिफिकेशन आदि सभी प्रकार के दस्तावेज लेने के बाद ही लाइसैंस जारी किया जाता है।

डी.सी. ने लोगों से की अपील

डी.सी. साक्षी साहनी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जो लोग भी विदेशों में काम करने के इच्छुक हैं या फिर घूमने आदि के लिए विदेश जाना चाहते हैं वह कबूतरबाजों के झांसे में आने के बजाय जिला प्रशासन की तरफ से जारी लाइसैंसी वीजा कंसल्टैंसियों व ट्रैवल एजैंसियों से संपर्क करें। लाइसैंसी एजैंसियों से धोखाधड़ी की संभावना काफी कम रहती है।

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